Laadli Laxmi Scheme Goa
लाडली लक्ष्मी योजना गोवा
Laadli Laxmi Scheme Goa आसान भाषा में
लाडली लक्ष्मी योजना 6 जुलाई 2012 को गोवा सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक के रूप में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या की अवांछनीय प्रवृत्ति को संबोधित करना और इस आम धारणा को मिटाना था कि परिवार में लड़की का जन्म उसके विवाह के दौरान उसके माता-पिता/अभिभावक पर बोझ होता है। इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं को वयस्क होने पर शिक्षा और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए वित्तीय रूप से सशक्त बनाना और राज्य में महिला लिंग अनुपात में सुधार करना है।
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गोवा लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ
अविवाहित लाभार्थियों के लिए (लाभार्थी जो 01-04-2012 को या उसके बाद वयस्कता की आयु अर्थात् 18 वर्ष प्राप्त कर लेते हैं)
1. निदेशक (महिला एवं बाल विकास विभाग) और आवेदक के नाम पर संयुक्त रूप से बैंक सावधि जमा के माध्यम से ₹ 1,00,000 की वित्तीय सहायता।
2. सावधि जमा को परिपक्वता पर अर्जित ब्याज की राशि के साथ, योजना के अनुसार आवेदक द्वारा दावे की तिथि तक या 45 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, स्वचालित रूप से प्रतिवर्ष नवीनीकृत किया जाएगा।
विवाहित लाभार्थियों के लिए (लाभार्थी जो 01-04-2012 से पहले ही 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं और 1 अप्रैल, 2016 से संभावित रूप से 19 से 45 वर्ष की आयु के हैं)
1. नकद भुगतान के माध्यम से ₹ 1,00,000 की वित्तीय सहायता।
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गोवा लाडली लक्ष्मी योजना की पात्रता
1. आवेदक लड़की होनी चाहिए।
2. आवेदक का जन्म गोवा राज्य में हुआ हो या वह पिछले पंद्रह वर्षों से गोवा की निवासी हो।
3. यदि आवेदक पिछले पंद्रह वर्षों से गोवा की निवासी है, तो उसे गोवा में कम से कम 7 वर्षों (लगातार) की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए।
4. आवेदक की पैतृक आय ₹ 3,00,000 प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
5. आवेदक को निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक के लिए अर्हता प्राप्त करनी चाहिए:
a) आवेदक के माता-पिता में से कम से कम एक गोवा में पैदा हुआ हो और पिछले पंद्रह वर्षों से गोवा का निवासी भी हो।
b) आवेदक के माता-पिता में से एक पिछले पच्चीस वर्षों से गोवा में रह रहा हो।
नोट: यदि आवेदक टिल्लारी सिंचाई परियोजना (गोवा सरकार और महाराष्ट्र सरकार का एक संयुक्त उद्यम) से प्रभावित व्यक्ति है और गोवा राज्य में उसका पुनर्वास किया गया था, तो उसका आवेदन स्वीकृत किया जाएगा यदि वह अपने परिवार के लिए विभिन्न उद्देश्यों के लिए गोवा राज्य में 10/15 साल के निवास की शर्त को शिथिल करते हुए उत्तरी गोवा जिले के कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करती है।
गोवा लाडली लक्ष्मी योजना आवेदन प्रक्रिया
ladli laxmi scheme goa online अभी उपलब्ध नहीं है फिलहाल दोस्तों गोवा लाडली लक्ष्मी योजना आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों का पालन कर आवेदन कर सकते है जैसे की
ऑफ़लाइन
चरण 1: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें, पासपोर्ट आकार की तस्वीर चिपकाएँ (हस्ताक्षरित), और सभी अनिवार्य दस्तावेज़ों की प्रतियाँ संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्वयं सत्यापित करें)।
चरण 2: आवेदक को आवेदन इस पते पर भेजना चाहिए:
निदेशक, महिला एवं बाल विकास निदेशालय, पणजी-गोवा, दूसरी मंज़िल, पुराना शिक्षा भवन, 18 जून रोड, अल्टिन्हो, पणजी, गोवा – 403 001.
नोट: आवेदन 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि से या सिविल विवाह पंजीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। एक वर्ष की निर्दिष्ट अवधि से परे प्राप्त सभी आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएँगे। तथा सम्बधीत विभाग से ऊपर दि गई पते को प्रमाणित करा ले।
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गोवा लाडली लक्ष्मी योजना आवश्यक दस्तावेज
दोस्तों गोवा लाडली लक्ष्मी योजना आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित प्रकार से हो सकते है जैसे की :
1. जन्म प्रमाण पत्र (स्व-सत्यापित)
2. आवेदक के गोवा राज्य में 15 वर्षों के निवास के प्रमाण के रूप में कोई भी दस्तावेज (स्व-सत्यापित)।
नोट: निवास प्रमाण पत्र के स्थान पर, पिछले स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र और वर्तमान में मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी वास्तविक छात्र प्रमाण पत्र जिसमें लड़की वर्तमान में अध्ययन कर रही है, भी प्रस्तुत किया जा सकता है। हालांकि, स्कूल स्तर पर शिक्षा छोड़ने वाली लड़कियों के मामले में, शिक्षा छोड़ने के समय से लेकर 18 वर्ष की आयु/विवाह पूरा होने तक का अंतराल अवधि, निवास प्रमाण पत्र के उत्पादन से साबित हो सकती है। स्नातकों के मामले में, दसवीं, बारहवीं और स्नातक उत्तीर्ण होने के प्रमाण पत्र पर्याप्त सबूत हैं।
3. माता-पिता का निवास प्रमाण पत्र (15 वर्ष या 25 वर्ष) जैसा भी मामला हो।
नोट: निवास प्रमाण पत्र के बदले में, निर्दिष्ट अवधि के लिए निवास को साबित करने के लिए कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसमें शामिल हो सकते हैं: (क) भूमि रिकॉर्ड यानी किरायेदारी अधिकार, सांसारिक अधिकार, अधिभोग अधिकार, आदि;
(ख) रोजगार प्रमाण पत्र; या (ग) समिति की संतुष्टि के लिए कोई भी ऐसा रिकॉर्ड।
(घ) ऐसी लड़की के मामले में जिसके पिता/माता राज्य सरकार या केंद्र सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सेवारत हैं, ऐसे आवेदक निवास प्रमाण पत्र के बदले में विभागाध्यक्ष द्वारा जारी 25 वर्ष का सेवा प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। हालाँकि, लड़की का जन्म गोवा में होना चाहिए और उसने गोवा में कक्षा 10वीं तक पढ़ाई की होनी चाहिए।
4. माता-पिता का जन्म प्रमाण पत्र।
नोट: यदि कोई जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, तो निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसमें माता-पिता की जन्म तिथि और स्थान का विवरण हो:
(क) बपतिस्मा प्रमाण पत्र;
(ख) माता-पिता का स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र आदि;
(ग) कोई भी दस्तावेज जो यह स्थापित करता हो कि लड़की के दादा-दादी में से कोई एक माता-पिता द्वारा दावा की गई जन्म तिथि के समय के आसपास गोवा में रहता था;
(घ) कोई भी ऐसा रिकॉर्ड, जो माता-पिता की जन्म तिथि स्थापित करता हो।
5. आधार कार्ड (01-04-2013 के बाद के आवेदकों के लिए)। हालाँकि, सरकार अलग आदेश द्वारा आधार कार्ड और ऐसे अन्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता को आगे की अवधि के लिए शिथिल कर सकती है, जैसा कि उक्त आदेश में निर्धारित किया जा सकता है।
6. इस योजना के “अनुलग्नक II” में दिए गए प्रारूप में स्व-घोषणा।
7. आवेदन प्रस्तुत करते समय माता-पिता का पिछले वित्तीय वर्ष का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वार्षिक आय प्रमाण-पत्र। आय प्रमाण-पत्र में आवेदक के माता और पिता की वार्षिक आय सम्मिलित होगी, न कि परिवार की आय।
नोट: यदि आवेदक सभी मानदंडों को पूरा करता है और उसने योजना के अनुसार आवश्यक सभी दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, लेकिन माता-पिता दोनों की मृत्यु के कारण वह अपने माता-पिता के दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ है, तो ऐसे आवेदन को तभी स्वीकृत किया जाएगा, जब आवेदक अपने 15 वर्ष के निवास प्रमाण-पत्र और जन्म प्रमाण-पत्र के साथ-साथ माता-पिता दोनों के मृत्यु प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे। ऐसे आवेदकों के मामले में माता-पिता का आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने से छूट दी जाएगी।
अतिरिक्त दस्तावेज
उन लाभार्थियों के मामले में, जो 01-04-2012 से पहले ही 18 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त कर चुके हैं और इसके बाद विवाह कर चुके हैं/कर रहे हैं, वे सिविल विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र (जिसमें प्रथम पंजीकरण प्रमाण-पत्र भी शामिल हो सकता है) की सत्यापित प्रति के साथ आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते प्रमाण-पत्र 01-04-2012 या उसके बाद का ही हो।
दोस्तों ladli laxmi scheme online registration goa के बारे में बताया गया हैं। अधिक जानकारी के लिए सम्बधीत विभाग से संपर्क करें । किसी भी तरह का नुकसान की जिम्मेवारी नहीं होगी ।