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अबुआ आवास योजना झारखण्ड: पूरी जानकारी विस्तार से

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नमस्कार प्रिय पाठकों,
क्या आप आबुआ आवास योजना झारखण्ड  के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं? अगर हां, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं! इस लेख में, हम आपको इस योजना की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे, जैसे कि यह योजना क्या है, इसके लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, और इससे जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज़।तो चलिए, बिना देर किए शुरुआत करते हैं!

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विवरण
झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा “अबुआ आवास योजना” शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ₹16,320/- करोड़ के बजट के साथ तीन चरणों में 8,00,000 बेघर परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराना है, कमजोर और वंचित परिवारों के लिए आवास को प्राथमिकता देना, निर्माण के लिए वित्तीय और श्रम सहायता प्रदान करना। प्रत्येक घर में तीन कमरे और एक रसोई होगी, जो 31 वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर करेगी।

आबुआ आवास योजना झारखण्ड  का लाभ

घर निर्माण के लिए प्रति लाभार्थी ₹2,00,000/- की वित्तीय सहायता।
मनरेगा के तहत 95 दिनों की अकुशल श्रम मजदूरी का प्रावधान।

आबुआ आवास योजना झारखण्ड पात्रता

कच्चे घरों में रहने वाले या बिना स्थायी आवास के रहने वाले परिवार।
विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह (PVTG), प्राकृतिक आपदाओं के शिकार और रिहा किए गए बंधुआ मजदूर इस योजना के लिए पात्र हैं।
परिवार को PMAY-R, इंदिरा आवास योजना या बिरसा आवास योजना जैसी मौजूदा आवास योजनाओं से लाभान्वित नहीं होना चाहिए।

Abua awas yojana jharkhand online apply

 

अबुआ आवास योजना online apply  या Offline दोनो तरीकों से कर सकते हैं । 

चरण 1: इच्छुक आवेदक को (कार्यालय समय के दौरान) ब्लॉक या जिला कार्यालय में जाना चाहिए और भरे हुए आवेदन जारी करने और एकत्र करने के लिए विशेष रूप से नियुक्त कर्मचारियों से आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप की हार्ड कॉपी का अनुरोध करना चाहिए।
चरण 2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें, और सभी अनिवार्य दस्तावेज़ों की प्रतियाँ संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्वयं सत्यापित करें)।
चरण 3: दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र ब्लॉक या जिला कार्यालय में जमा करें।
चरण 4: संबंधित प्राधिकारी से रसीद या पावती का अनुरोध करें, जिसके पास आवेदन जमा किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे कि जमा करने की तिथि और समय, और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) शामिल हैं।

 

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Online

उम्मीदवार द्वारा स्व-पंजीकरण:
लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को योजना के तहत खुद को पंजीकृत करने के लिए अबुआ आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
दिए गए उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें।
फ़ॉर्म भरें और पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।

 

आवश्यक दस्तावेज़

आधार कार्ड.
बैंक पासबुक.
जॉब कार्ड.
पता प्रमाण.
जाति प्रमाण पत्र.
यदि आवश्यक हो तो कोई अन्य दस्तावेज़.

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अबुआ आवास योजना का उद्देश्य क्या है?

इस योजना का उद्देश्य झारखंड में 8 लाख बेघर परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है।

योजना के तहत कितने चरणों की योजना बनाई गई है?

योजना को 2023-24 से 2025-26 तक तीन चरणों में लागू किया जाएगा।

इस योजना के तहत कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?

प्रत्येक लाभार्थी को घर निर्माण के लिए ₹2,00,000/- मिलेंगे।

इस योजना के तहत किस तरह का घर उपलब्ध कराया जाएगा?

31 वर्ग मीटर में फैले तीन कमरों वाले रसोई घर के साथ पक्का घर उपलब्ध कराया जाएगा।

इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

कच्चे घरों में रहने वाले परिवार, बेघर व्यक्ति और अन्य कमज़ोर समूह इसके लिए पात्र हैं।

योजना में ग्राम सभा की क्या भूमिका है?

ग्राम सभा लाभार्थियों की स्थायी प्रतीक्षा सूची तैयार करेगी।

क्या यह योजना शहरी क्षेत्रों के लिए उपलब्ध है?

नहीं, यह योजना मुख्य रूप से ग्रामीण परिवारों को लक्षित करती है।

क्या मुझे घर निर्माण के लिए श्रम सहायता मिलेगी?

हां, लाभार्थियों को मनरेगा के तहत 95 अकुशल मानव दिवस के बराबर सहायता मिलेगी।

इस योजना के लिए कुल कितना बजट आवंटित किया गया है?

इस योजना के लिए ₹16,320 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

क्या PMAY-R से पहले से लाभान्वित परिवार इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?

नहीं, जिन परिवारों ने अन्य आवास योजनाओं से लाभ प्राप्त किया है, वे पात्र नहीं हैं।

मुझे इस योजना के बारे में अधिक जानकारी कहां मिल सकती है?

मुख्यमंत्री की आधिकारिक वेबसाइट cm.jharkhand.gov.in पर जाएं।

 

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