Antayoshti Sahayata Yojana
झारखण्ड निर्माण श्रमिक अंत्येष्टि सहायता योजना: अंतिम संस्कार में आर्थिक मदद का सहारा
झारखण्ड सरकार ने अपने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए एक मानवीय पहल के रूप में “झारखण्ड निर्माण श्रमिक अंत्येष्टि सहायता योजना” (Antayoshti Sahayata Yojana) की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन श्रमिकों के परिवारों की मदद करना है, जिनकी आकस्मिक मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार के लिए आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक के परिवार को ₹10,000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है ताकि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया सुचारू रूप से की जा सके।
Antayoshti Sahayata Yojana का संक्षिप्त विवरण:
योजना का नाम: झारखण्ड निर्माण श्रमिक अंत्येष्टि सहायता योजना
लाभ: ₹10,000 की राशि अंतिम संस्कार हेतु प्रदान की जाती है
लाभार्थी: पंजीकृत श्रमिक के परिवार के सदस्य
नोडल विभाग: श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग, झारखंड सरकार
आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन आवेदन, श्रमाधान पोर्टल के माध्यम से
Antayoshti Sahayata Yojana का उद्देश्य:
झारखंड सरकार ने इस योजना को उन परिवारों के लिए एक सुरक्षा जाल के रूप में तैयार किया है, जिनके पास श्रमिक की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार के लिए आर्थिक संसाधन नहीं होते। श्रमिकों के परिवार में अचानक मृत्यु होने पर कई बार ऐसा होता है कि परिवार के पास अंतिम संस्कार तक की व्यवस्था नहीं हो पाती। ऐसे समय में यह योजना सहायता का काम करती है।
Antayoshti Sahayata Yojana की पात्रता शर्तें:
मृतक श्रमिक झारखण्ड का मूल निवासी होना चाहिए।
श्रमिक की आयु मृत्यु के समय 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
मृतक श्रमिक को “झारखण्ड बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड (JBOCWW बोर्ड)” में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
योजना के लाभ के लिए श्रमिक के पास ई-श्रम कार्ड या श्रमिक पंजीकरण संख्या होना चाहिए।
Antayoshti Sahayata Yojana Application Process:
इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने के लिए, आवेदक को श्रमाधान पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। आवेदन प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं:
पंजीकरण करें: पहले श्रमाधान पोर्टल पर जाकर अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके रजिस्ट्रेशन करें। इसके लिए आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड चुनना होगा।
लॉगिन करें: पंजीकरण के बाद यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करें।
आवेदन फॉर्म भरें: अपनी व्यक्तिगत जानकारी और श्रमिक पंजीकरण विवरण दर्ज करें।
दस्तावेज़ अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, पंजीकरण प्रमाण, और मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करें।
फॉर्म सबमिट करें: आवेदन पत्र भरने और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।
Application Process Documents Required:
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होते हैं:
झारखण्ड का निवास प्रमाण पत्र
मृतक श्रमिक का ई-श्रम कार्ड या पंजीकरण संख्या
मृतक का आधार कार्ड और मृत्यु प्रमाण पत्र
आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो
परिवार का आय प्रमाण पत्र
बैंक खाते का विवरण
आवेदक और मृतक के बीच का संबंध दर्शाने वाला दस्तावेज़
अंत्येष्टि सहायता योजना के लाभ:
झारखण्ड निर्माण श्रमिक अंत्येष्टि सहायता योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु के बाद उसके परिवार को ₹10,000 की राशि अंतिम संस्कार के लिए दी जाती है। यह राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है।
योजना के तहत सहायता प्राप्त करने का तरीका:
आवेदन की जांच के बाद, योग्य लाभार्थी को 10,000 रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
आवेदक को आवेदन की स्थिति की जानकारी ऑनलाइन श्रमाधान पोर्टल से मिलती रहेगी, जहां वह आवेदन की प्रगति देख सकते हैं।
संपर्क जानकारी:
हेल्पलाइन नंबर: 0651-2490514, 0651-2490956
ईमेल: sec-labour-jhr@nic.in
वेबसाइट: झारखंड श्रमाधान पोर्टल (नोट:- संपर्क करने से पहले,ये संपर्क नंबर और ईमेल i’d को इनकी ऑफिसियल वेबसाईट पर जा कर जाँच ले )
यह योजना एक महत्वपूर्ण कदम है, जो श्रमिक परिवारों को कठिन समय में आर्थिक रूप से सहारा देती है। झारखंड सरकार की यह पहल पंजीकृत श्रमिकों के परिवारों को सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने में मदद करती है।
Note:- यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है,अधिक जानकारी के लिए सम्बधीत विभाग से संपर्क करें,किसी भी तरह की नुकसान की जिम्मेवारी हमारी नहीं होगी ।