Chikitsa Sahayata Yojana
चिकित्सा सहायता योजना
झारखण्ड सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। इनमें से एक प्रमुख योजना है चिकित्सा सहायता योजना (chikitsa sahayata yojana), जिसका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे महंगे इलाज का खर्च उठा सकें। तो दोस्तों आइए, इस योजना की विशेषताओं, लाभों और प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं।
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चिकित्सा सहायता योजना विवरण
“चिकित्सा सहायता योजना” झारखण्ड सरकार के श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग द्वारा शुरू की गई एक चिकित्सा सहायता योजना है। यह 100% राज्य प्रायोजित योजना है। इस योजना के लिए केवल झारखण्ड राज्य के निवासी/निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के लिए आवेदन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार किए जाते हैं। यह योजना उन सभी पंजीकृत श्रमिकों को चिकित्सा सहायता प्रदान करती है जो पाँच या अधिक कार्य दिवसों के लिए अस्पताल में भर्ती होते हैं। अर्थात चिकित्सा सहायता योजना झारखंड सरकार द्वारा संचालित एक कल्याणकारी योजना है, जो राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को चिकित्सा सुविधाएं सुलभ कराती है। इस योजना के तहत गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
चिकित्सा सहायता योजना का लाभ
अकुशल श्रेणी के श्रमिकों के लिए निर्धारित दर पर न्यूनतम मजदूरी का भुगतान।
भुगतान अधिकतम 40 कार्य दिवसों के बराबर है।
चिकित्सा सहायता योजना की पात्रता
- आवेदक झारखण्ड राज्य का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक ‘झारखंड भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (JBOCWW Board) में पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए।
- आवेदक की आयु कम से कम 18-60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक निर्माण कार्य जैसे राजमिस्त्री, बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन, कुली, पेंटर आदि में लगा होना ही चाहिए।
- आवेदक को पांच या अधिक कार्य दिवसों के लिए अस्पताल में भर्ती होना चाहिए।
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चिकित्सा सहायता योजना आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- आवासीय प्रमाण पत्र / अधिवास प्रमाण पत्र
- पहचान का प्रमाण
- eSHRAM कार्ड
- पासपोर्ट आकार का फोटो
- आवेदक का निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण का प्रमाण
- बैंक खाते का विवरण
- आय प्रमाण पत्र
- चिकित्सा स्थिति का प्रमाण
- अस्पताल में भर्ती होने का प्रमाण
chikitsa sahayata yojana jharkhand की आवेदन प्रक्रिया
Online
पंजीकरण:
चरण 1: आवेदक का श्रमिक पंजीकरण / निरीक्षण / प्रबंधन और शिकायत निवारण के लिए व्यापक श्रम प्रबंधन प्रणाली की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ; श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग; झारखण्ड सरकार।
चरण 2: ऊपरी दाएँ कोने में, “लॉगिन” पर क्लिक करें। पॉप-अप स्क्रीन पर, “यहाँ रजिस्टर करें” पर क्लिक करें।
चरण 3: अगले पेज पर, एक पंजीकरण फ़ॉर्म दिखाई देगा। निम्नलिखित अनिवार्य विवरण प्रदान करें जैसे की : पहला नाम, अंतिम नाम, ईमेल और मोबाइल। एक उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड बनाएँ। पासवर्ड की पुष्टि करें। कैप्चा कोड भरें। “रजिस्टर” पर क्लिक करें। आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वन टाइम पासवर्ड (OTP) के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। OTP के सफल सत्यापन पर, आपका पंजीकरण सफल होगा। लॉगिन क्रेडेंशियल आपके पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भेजे जाएंगे।
आवेदन:
चरण 1: श्रमिक पंजीकरण / निरीक्षण / प्रबंधन और शिकायत निवारण के लिए व्यापक श्रम प्रबंधन प्रणाली की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ; श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग; झारखंड सरकार।
चरण 2: ऊपरी दाएँ कोने में, “लॉगिन” पर क्लिक करें। उसके बाद आप अपना उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड भरें। “लॉगिन” पर क्लिक करें।
चरण 3: पोर्टल में दिए गए ऑप्शन में, “सेवाएं > बीओसी योजना लाभ > आवेदन पत्र” पर क्लिक करें। अगले पृष्ठ पर, “योजना लाभ प्रपत्र” (आवेदन पत्र) खुल जाएगा।
a) “मूल विवरण” वाले अनुभाग में, अनिवार्य फ़ील्ड (लाल तारांकन चिह्न के साथ समाप्त होने वाले फ़ील्ड) भरें: बीओसी पंजीकरण संख्या, आवेदक का नाम, आवेदक के पिता का नाम / पति का नाम, आवेदक की जन्म तिथि, आवेदक का आधार नंबर, जिला, लिंग। सारा का सारा अनिवार्य को भर दें जो की अनिवार्य हैं ।
b) अवदक को
नुभाग में, उस दिए गए सूची से योजना का चयन करें जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं।
c) “अपलोड अनुभाग” में, निर्दिष्ट फ़ाइल आकार और फ़ाइल प्रकार में अनिवार्य दस्तावेज़ (लाल तारांकन चिह्न के साथ समाप्त होने वाले) अपलोड करें।
चरण 4: अंत में, अपना आवेदन जमा करने के लिए “अनुरोध सबमिट करें” पर क्लिक करें। अगले पृष्ठ पर, आपका “आवेदन आईडी” प्रदर्शित होगा, जो आवेदन के सफल जमा होने की पुष्टि करेगा। कृपया भविष्य के संदर्भ के लिए इस आवेदन आईडी को नोट कर लें। आवेदन आईडी आपके खाते में भी भेजी जाएगी। पंजीकृत ईमेल आईडी.
आवेदन की स्थिति की जाँच करें:
चरण 1: एक बार सबमिट होने के बाद, आवेदन 3-स्तरीय अनुमोदन के लिए जाता है: क्लर्क > श्रम अधीक्षक > डीएलसी।
चरण 2: सेवाएँ > बीओसी योजना लाभ > आवेदन की स्थिति पर जाएँ।
चरण 3: अगले पृष्ठ पर, अपना आवेदन आईडी भरें, और “खोजें” पर क्लिक करें। आपके आवेदन की स्थिति सारणीबद्ध प्रारूप में प्रदर्शित की जाएगी: आवेदन आईडी, आवेदक का नाम, योजना के लिए आवेदन, आवेदन की स्थिति, टिप्पणियाँ, तिथि और समय।
चरण 4: एक बार जब डीएलसी आवेदन को मंजूरी दे देता है, तो “आवेदन की स्थिति” “स्वीकृत” में बदल जाती है। आवेदक “प्रिंट” पर क्लिक करके इस पृष्ठ का प्रिंट ले सकता है और योजना का लाभ उठाने के लिए इसे श्रम कार्यालय में जमा कर सकता है।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
कौन सा विभाग इस योजना का प्रबंधन करता है?
इस योजना का प्रबंधन श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग, झारखंड सरकार द्वारा किया जाता है।
क्या यह योजना राज्य प्रायोजित है या केंद्र प्रायोजित?
यह योजना 100% राज्य प्रायोजित योजना है।
क्या महिलाएं भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं?
हां, यह योजना सभी लिंगों के आवेदकों के लिए खुली है।
क्या यह योजना ऑफ़लाइन आवेदन स्वीकार करती है?
नहीं, यह योजना केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करती है। आवेदन करने के लिए, कृपया फैक्ट्री स्थापना / श्रमिक पंजीकरण / निरीक्षण / प्रबंधन और शिकायत निवारण के लिए व्यापक श्रम प्रबंधन प्रणाली की आधिकारिक वेबसाइट पर खुद को पंजीकृत करें; श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग; झारखंड सरकार।
पोर्टल पर पंजीकरण के लिए क्या विवरण आवश्यक हैं?
पोर्टल पर पंजीकरण के लिए निम्नलिखित विवरण आवश्यक हैं – पहला नाम, अंतिम नाम, ईमेल, मोबाइल, उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड
आवेदक को योजना का लाभ कब तक मिल सकता है?
लाभ पंजीकरण के तीन महीने के भीतर मिलना चाहिए।
JBOCWWB का पूर्ण रूप क्या है?
झारखंड भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (JBOCWW बोर्ड)।
भुगतान कितने दिनों में किया जाएगा?
भुगतान अधिकतम 40 कार्य दिवसों के बराबर है।