Kanya Vivah Sahayta Yojana
कन्या विवाह सहायता योजना
कन्या विवाह सहायता योजना (Kanya Vivah Sahayta Yojana) उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, पात्र परिवारों को विवाह के खर्चों में सहयोग के लिए धनराशि प्रदान की जाती है। यह योजना खासकर उन परिवारों के लिए बनाई गई है, जिनकी आय सीमित है और जो अपनी बेटियों की शादी का खर्च उठाने में असमर्थ हैं।
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कन्या विवाह सहायता योजना विवरण
इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य भवन एवं अन्य निर्माण प्रक्रियाओं में कार्यरत लाभार्थी पंजीकृत श्रमिकों एवं पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों की विवाह योग्य पुत्रियों के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना तथा अवैध प्रथाओं को रोकने के लिए वयस्क विवाह जैसी कानूनी व्यवस्था को प्रोत्साहित करना है।
इस योजना के अंतर्गत वे सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिक पात्र होंगे, जो बोर्ड के नवीनतम विधिवत पंजीकृत सदस्य हैं, साथ ही ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री अथवा स्वयं पंजीकृत महिला श्रमिक की आयु शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित आयु से कम नहीं होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत ऐसे अद्यतन पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिन्होंने पंजीकरण के पश्चात कम से कम 01 वर्ष (365 दिन) की बोर्ड सदस्यता अवधि पूर्ण कर ली हो, लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं।
विवाह पूर्ण होने के एक वर्ष के भीतर लोक सेवा केंद्र/बोर्ड की वेबसाइट से समस्त आवश्यक अभिलेखों के साथ आवेदन करना होगा, किन्तु सामूहिक विवाह की स्थिति में विवाह हेतु निर्धारित तिथि से 15 दिन पूर्व आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा।
कन्या विवाह सहायता योजना लाभ
पंजीकृत निर्माण श्रमिक को समस्त अर्हताएं पूर्ण करने की दशा में बोर्ड द्वारा आवेदक की पुत्री अथवा पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक के विवाह हेतु रू. 55,000/- (पचपन हजार रूपये मात्र) की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी तथा अंतरजातीय विवाह हेतु रू. 61,000/- (इकसठ हजार रूपये मात्र) की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी।
सामूहिक विवाह की स्थिति में न्यूनतम 11 जोड़ों का विवाह एक साथ एक स्थान पर आयोजित होने की स्थिति में बोर्ड द्वारा पुत्री के विवाह हेतु रू. 65,000 (पैंसठ हजार रूपये मात्र) की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी तथा सामूहिक विवाह आर्थिक सहायता के रूप में आयोजित किया जाएगा। बोर्ड द्वारा आयोजक को रू. 7,000/- प्रति जोड़ा की दर से व्यय का भुगतान किया जाएगा।
उपरोक्त के अतिरिक्त वर-वधू के परिधान क्रय हेतु रू. 10,000/- की दर से धनराशि व्यय की जाएगी। सामूहिक विवाह की प्रस्तावित तिथि से 01 सप्ताह पूर्व पंजीकृत श्रमिक के खाते में 5000/- रूपये की धनराशि अन्तरित की जायेगी तथा यदि दोनों पक्षों में से कोई एक उपस्थित नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में पोशाक हेतु अग्रिम भुगतान की गयी धनराशि को सामान्य/अन्तर्जातीय विवाह (जैसा भी मामला हो) में देय धनराशि में समायोजित किया जायेगा।
पंजीकृत महिला श्रमिकों के स्व-विवाह की स्थिति में भी उपर्युक्त वर्णित लाभ की धनराशि इस शर्त के साथ देय होगी कि उसके पिता/माता द्वारा इस मद में धनराशि प्राप्त न की गयी हो।
पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक के पुनर्विवाह की स्थिति में यह लाभ केवल उस स्थिति में देय होगा, जब उसका विवाह विधिक रूप से तलाकशुदा हो अथवा उसके पति की मृत्यु के पश्चात उसका पुनर्विवाह हो रहा हो।
तलाक के मामलों में सक्षम न्यायालय के निर्णय की सत्यापित प्रति तथा पति की मृत्यु के पश्चात पुनर्विवाह की स्थिति में सक्षम स्तर से निर्गत पति के मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रति आवश्यक अभिलेख के रूप में आवश्यक होगी। पुनर्विवाह के मामलों में देय लाभ की राशि सामूहिक विवाह के मामलों में देय राशि के बराबर होगी।
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कन्या विवाह सहायता योजना पात्रता
निर्माण श्रमिक द्वारा पंजीकरण के पश्चात बोर्ड की सदस्यता अवधि कम से कम 365 दिन पूर्ण हो जानी चाहिए।
विवाह के 1 वर्ष के अन्दर तथा सामूहिक विवाह की स्थिति में 15 दिन पूर्व आवेदन करने का प्रावधान किया गया है।
लाभार्थी श्रमिक की पुत्री का आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य किया गया है।
लाभ 2 बच्चों की सीमा तक सीमित है।
योजना का लाभ पुत्री एवं प्रस्तावित वर की निर्धारित आयु क्रमशः 18 वर्ष एवं 21 वर्ष पूर्ण होने पर देय होगा।
Kanya Vivah Sahayta Yojana आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन
आवेदन पत्र
विवाह सम्पन्न होने के एक वर्ष के अन्दर लोक सेवा केन्द्र/बोर्ड की वेबसाइट से समस्त आवश्यक अभिलेखों सहित आवेदन करना होगा, किन्तु सामूहिक विवाह की स्थिति में विवाह हेतु निर्धारित तिथि से 15 दिन पूर्व तक आवेदन किया जा सकेगा।
इस योजनान्तर्गत उन सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को लाभ मिलेगा, जो बोर्ड के नवीनतम विधिवत पंजीकृत सदस्य हैं, साथ ही ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री अथवा स्वयं पंजीकृत महिला श्रमिक की आयु शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित आयु से कम नहीं होनी चाहिए। ऐसे अद्यतन पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिन्होंने पंजीकरण के पश्चात बोर्ड की कम से कम एक वर्ष (365 दिन) की सदस्यता पूर्ण कर ली है, वे इस योजनान्तर्गत लाभ हेतु आवेदन कर सकेंगे।
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कन्या विवाह सहायता योजना आवश्यक दस्तावेज
आवश्यक दस्तावेजों की सूची क्रमशः नीचे दिए गए है :
- संबंधित पुत्री व वर की आयु के संबंध में जन्म प्रमाण पत्र/विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र/परिवार रजिस्टर की स्वप्रमाणित प्रति।
- विवाह कार्ड स्थानीय ग्राम प्रधान/तहसीलदार/पार्षद द्वारा प्रमाणित व सत्यापित होना चाहिए।
- यदि पुत्री गोद ली गई है तो उससे संबंधित अभिलेख प्रमाणित।
- लाभार्थी पंजीकृत श्रमिक का परिवार रजिस्टर/राशन कार्ड अथवा इसके समकक्ष अभिलेख।
- विवाह करने वाले वर-वधू के फोटोग्राफ की स्वप्रमाणित प्रति, श्रमिक द्वारा सत्यापित।
- पिछले 12 माह में कम से कम 90 दिन भवन व अन्य निर्माण प्रक्रियाओं में कार्य करने का निर्धारित प्रारूप में रोजगार/स्वघोषणा प्रमाण पत्र।
- पंजीकृत श्रमिक को स्वघोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि उसने राज्य या केंद्र सरकार के अंतर्गत संचालित किसी समान योजना में लाभ प्राप्त नहीं किया है।
- सरकारी स्तर से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति आवश्यक अभिलेख के रूप में आवश्यक होगी। पुनर्विवाह के मामलों में देय लाभ की राशि सामूहिक विवाह के मामलों में देय राशि के बराबर होती है लगभग ।
- बराबर होगी। पंजीकृत श्रमिक द्वारा राज्य या केन्द्र सरकार के अधीन संचालित किसी समरूप योजना में लाभ प्राप्त करने की स्थिति में उक्त योजना का लाभ देय नहीं होगा।
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क्या इस योजना में केवल समान जाति के विवाह के लिए ही प्रावधान है?
नहीं, अंतरजातीय विवाह करने वालों को भी लाभ मिलेगा।
लाभार्थियों को कितनी राशि दी जाएगी?
55,000/- रु.
अंतरजातीय विवाह के लिए कितनी राशि?
61,000/- रु.
कौन आवेदन कर सकता है?
अविवाहित, तलाकशुदा, विधवा महिलाएं आवेदन कर सकती हैं।
आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?
1. विवाह सम्पन्न होने के एक वर्ष के अन्दर लोक सेवा केन्द्र/बोर्ड की वेबसाइट से समस्त आवश्यक अभिलेखों के साथ आवेदन करना होगा, किन्तु सामूहिक विवाह की स्थिति में विवाह हेतु निर्धारित तिथि से 15 दिन पूर्व तक आवेदन किया जा सकेगा।
2. इस योजना के अन्तर्गत उन सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को लाभ मिलेगा, जो बोर्ड के नवीनतम विधिवत पंजीकृत सदस्य हैं, साथ ही ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री अथवा स्वयं पंजीकृत महिला श्रमिक की आयु सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित आयु से कम नहीं होनी चाहिए। ऐसे अद्यतन पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिन्होंने पंजीकरण के पश्चात बोर्ड की कम से कम एक वर्ष (365 दिन) की सदस्यता पूर्ण कर ली है, वे इस योजना के अन्तर्गत लाभ हेतु आवेदन कर सकेंगे।
किस तरह के दस्तावेज चाहिए?
1. संबंधित पुत्री व वर की आयु के संबंध में जन्म प्रमाण पत्र/विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र/परिवार रजिस्टर की स्व-सत्यापित प्रति।
2. विवाह कार्ड स्थानीय ग्राम प्रधान/तहसीलदार/पार्षद द्वारा प्रमाणित व सत्यापित होना चाहिए।
3. यदि पुत्री गोद ली गई है तो उससे संबंधित अभिलेख प्रमाणित होने चाहिए।
4. लाभार्थी पंजीकृत श्रमिक का परिवार रजिस्टर/राशन कार्ड अथवा उसके समकक्ष अभिलेख।
5. विवाह करने वाले वर-वधू की फोटोग्राफ की स्व-सत्यापित प्रति, श्रमिक द्वारा सत्यापित।
6. पिछले 12 माह में कम से कम 90 दिन भवन व अन्य निर्माण प्रक्रियाओं में कार्य करने का निर्धारित प्रारूप में रोजगार/स्व-घोषणा प्रमाण पत्र।
7. पंजीकृत श्रमिक को स्व-घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि उसने राज्य या केंद्र सरकार के अंतर्गत संचालित किसी भी समान योजना में लाभ प्राप्त नहीं किया है।
8. आवश्यक अभिलेख के रूप में स्तर द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति आवश्यक होगी। पुनर्विवाह के मामलों में देय हितलाभ की राशि सामूहिक विवाह के मामलों में देय राशि के बराबर होगी।
9. पंजीकृत श्रमिक द्वारा राज्य या केन्द्र सरकार के अधीन संचालित समरूप योजना में लाभ प्राप्त करने की स्थिति में उक्त योजना का लाभ देय नहीं होगा।
यदि बेटी को गोद लिया गया है तो कौन से दस्तावेज़ की आवश्यकता है?
यदि बेटी को गोद लिया गया है तो उससे संबंधित अभिलेख प्रमाणित होने चाहिए।