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Mukhyamantri aarthik kalyan yojana ।  मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना
Sarkari yojna

Mukhyamantri aarthik kalyan yojana । मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना

Oct 16, 2024

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना

Mukhyamantri Aarthik Kalyan Yojana Details / मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना कब शुरू हुई

मध्य प्रदेश सरकार के औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा 1 अगस्त 2014 को “मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना” योजना शुरू की गई थी।

इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा से नीचे (BPL) श्रेणी के लाभार्थियों को कम लागत वाले उपकरण और/या कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराना है।

इस योजना का लाभ नए उद्योग/व्यवसाय आदि की स्थापना के लिए दिया जाएगा।

 

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मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना  का लाभ

1. इस योजना के तहत परियोजना की अधिकतम लागत ₹50000/- होगी।

2. इस योजना के तहत परियोजना लागत का 50% (अधिकतम ₹15,000/-) मार्जिन मनी सहायता सरकार द्वारा लाभार्थी को देय होगी।

3. प्रारंभिक स्थगन की न्यूनतम अवधि 6 महीने होगी और प्रारंभिक स्थगन के बाद ऋण चुकौती 5 वर्षों में होगी।

 

Implementation of the scheme:

 

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेन्सी प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मर्यादित, भोपाल तथा जिला प्रयास सहकारी विकास समितियों के माध्यम से योजना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी/कार्यपालन अधिकारी होंगे। अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा अपने विभागीय बजट में योजना के लिए समुचित वित्तीय प्रावधान किया जाएगा तथा तदनुसार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य जिलेवार प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मर्यादित, भोपाल द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

Financial Flows:

ऋण वितरण एवं इकाई की स्थापना के पश्चात परियोजना लागत पर मार्जिन मनी सहायता एवं ब्याज अनुदान की राशि का दावा बैंक शाखा द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी/कार्यकारी अधिकारी, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति लिमिटेड, जिला-संबंधित सहकारी विकास समिति लिमिटेड को किया जाएगा।

 

Mukhyamantri aarthik kalyan yojana
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Miscellaneous

• बैंक से तात्पर्य समस्त राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक से है।
• गलत/भ्रामक जानकारी देने अथवा गलत तरीके से सहायता प्राप्त करने पर हितग्राही के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही की जा सकेगी।
• हितग्राही द्वारा ऋण/ब्याज की अदायगी/भुगतान में चूक होने पर योजनान्तर्गत पूर्व में दी गई सहायता भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूली योग्य होगी तथा उक्त स्थिति में भविष्य में दी गई सहायता भी देय नहीं होगी।
• योजना की व्याख्या/संशोधन के लिए प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मर्यादित, भोपाल सक्षम होंगे।

 

परिभाषाएँ / Definitions:

• पूंजी लागत और कार्यशील पूंजी का योग परियोजना लागत है।
• परियोजना की स्थापना में लाभार्थी के अंशदान के रूप में सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधा को मार्जिन मनी सहायता कहा जाता है।
• उद्यम शुरू करने के 6 महीने बाद, ऋण वसूली कार्यवाही का प्रारंभिक निलंबन (जिसे अधिस्थगन कहा जाता है)।

 

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना की पात्रता

 

1.योजना के आवेदक का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।

2. आवेदक का अनुसूचित जाति (Scheduled Caste ) वर्ग का सदस्य होना चाहिए।

3. आवेदक की आयु आवेदन की तिथि को 18 से 55 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।

4. आवेदक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का डिफाल्टर/दिवालिया डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।

5. यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी/स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर रहा है, तो वह इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होगा।

6. आवेदक इस योजना के अंतर्गत सहायता हेतु केवल एक बार ही पात्र होगा।

नोट 01: योजना का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण मध्य प्रदेश होगा (अर्थात योजना का लाभ केवल उन्हीं उद्यमों को दिया जाएगा जो मध्य प्रदेश की सीमा में स्थापित हैं)।

नोट 02: योजना उद्योग/सेवा व्यवसाय क्षेत्र के लिए होगी।

 

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Application Process / आवेदन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना की आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में होती हैं ।

 

ऑनलाइन

साइन-अप प्रक्रिया:

चरण 01: योजना के तहत आवेदन करने के लिए, आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना चाहिए।

चरण 02: होम पेज पर, आवेदक के पास मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के लिए आवेदन करने का विकल्प होगा, उस पर क्लिक करें।

चरण 03: आवेदन पर क्लिक करने के बाद, योजना से संबंधित विभागों की एक सूची दिखाई देती है।

चरण 04: संबंधित विभाग की योजना का चयन करें और उस पर क्लिक करें।

चरण 05: एक नया पेज खुलेगा और “साइन अप” विकल्प पर क्लिक करें। इसके अलावा, सभी अनिवार्य विवरण भरें और “अभी साइन अप करें” के विकल्प पर क्लिक करें।

 

लॉगिन प्रक्रिया:

चरण 01: आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। होम पेज पर, आवेदक को “मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना” पर क्लिक करना होगा।

चरण 02: अब, आवेदक उस विभाग की योजना का चयन कर सकता है जिसके तहत वह आवेदन करना चाहता है।

चरण 03: इसके बाद, एक नया लॉगिन पेज खुलेगा और आवेदक अपने क्रेडेंशियल का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद, सबमिट विकल्प पर क्लिक करें। चरण

चरण 04: अब, आवेदन पत्र को पूरी तरह से भरें और पूर्ण सत्यापन के बाद फॉर्म जमा करें।

 

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योजना की आवश्यक दस्तावेज

1. वोटर आईडी / ड्राइविंग लाइसेंस / आधार प्रमाण पत्र (कोई भी)

2. राशन कार्ड

3. स्थायी निवास प्रमाण पत्र

4. जन्म तिथि प्रमाण पत्र

5. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

6. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र

7. बैंक खाता विवरण

 

THE TECHNICAL BABA
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दोस्तों यह आर्टिकल mukhyamantri aarthik kalyan yojana mp के बारे में है यह मध्यप्रदेश के लोगों के लिए सुनहरा अवसर के रूप में है। इस योजना का लाभ लेकर अपने व्यवशाय को आगे ले जा सकते हैं ।

 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

योजना का उद्देश्य क्या है?

योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों को कम लागत वाले उपकरण और/या कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराना है। योजना का लाभ नए उद्योग/व्यवसाय आदि की स्थापना के लिए दिया जाएगा।

यह योजना किस विभाग द्वारा शुरू की गई है?

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा

 

यह योजना कब शुरू की गई?

यह योजना 1 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी।

 

योजना का लाभ पाने के लिए कौन पात्र है?

अनुसूचित जाति के बीपीएल श्रेणी के लाभार्थी आवेदक इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

 

क्या यह योजना केवल सिर्फ  मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए है?

हां, आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।

 

योजना का लाभ क्या है?

इस योजना के तहत, परियोजना लागत का 50% (अधिकतम ₹15,000/-) मार्जिन मनी सहायता सरकार द्वारा लाभार्थी को देय होगी।

 

इस योजना के तहत परियोजना की अधिकतम लागत मूल्य  क्या है?

इस योजना के तहत परियोजना की अधिकतम लागत ₹50000/- होगी।

 

प्रारंभिक स्थगन की न्यूनतम अवधि क्या होनी चाहिए?

प्रारंभिक स्थगन की न्यूनतम अवधि 6 महीने होगी और प्रारंभिक स्थगन के बाद ऋण चुकौती 5 वर्षों में होगी।

 

आवेदक कितनी बार इस  योजना का लाभ उठा सकता है?

आवेदक इस योजना के तहत केवल एक बार ही सहायता के लिए पात्र होगा।

 

योजना के तहत आयु मानदंड क्या है?

योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक की आयु आवेदन की तिथि तक 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

 

इस योजना के अंतर्गत कौन शामिल नहीं हैं?

यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी उद्यमी/स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर रहा है, तो वह इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होगा।

 

 

 

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