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Shramik Auzaar Sahayata Yojana
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Shramik Auzaar Sahayata Yojana

Nov 23, 2024

श्रमिक औज़ार सहायता योजना झारखण्ड

श्रमिक औज़ार सहायता योजना  विवरण

“निर्माण श्रमिक औज़ार सहायता योजना” (Shramik Auzaar Sahayata Yojana) झारखण्ड सरकार के श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग द्वारा एक सामाजिक कल्याण योजना है। इस योजना को अंग्रेजी में “निर्माण श्रमिकों के लिए टूलकिट सहायता योजना” के रूप में भी जाना जाता है। यह 100% राज्य प्रायोजित योजना है। इस योजना के लिए केवल झारखंड राज्य के निवासी/निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के लिए आवेदन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (http://shramadhan.jharkhand.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार किए जाते हैं। व्यवसाय से संबंधित टूलकिट या समतुल्य राशि (जो भी कम हो) प्रतिपूर्ति की जाएगी।

 

Shramik Auzaar Sahayata Yojana
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mukhyamantri shramik aujar sahayata yojana का लाभ

व्यवसाय से संबंधित टूलकिट या समतुल्य राशि (जो भी कम हो) प्रतिपूर्ति की जाएगी।

 

मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता योजना की पात्रता

  1. आवेदक झारखंड राज्य का निवासी होना चाहिए।
  2. आवेदक का एक पंजीकृत निर्माण श्रमिक (निर्माण श्रमिक) होना ही चाहिए।
  3. आवेदक को निर्माण कार्य जैसे राजमिस्त्री, बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन, कुली, पेंटर आदि में लगा होना चाहिए।
  4. आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  5. आवेदक ने पहले से इस योजना का लाभ नहीं उठाया हो।

श्रमिक औज़ार सहायता योजना झारखण्ड  आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • आवासीय प्रमाण पत्र / अधिवास प्रमाण पत्र
  • आयु / जन्म तिथि का प्रमाण
  • eSHRAM कार्ड
  • पासपोर्ट आकार का फोटो
  • निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण का प्रमाण।
  • आवेदक द्वारा कोई ट्रेड टूल किट प्राप्त नहीं किया गया है, इसकी घोषणा।
  • बैंक खाते का विवरण
  • आय प्रमाण पत्र
  • टूलकिट की खरीद की रसीद

 

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Shramik Auzaar Sahayata Yojana online आवेदन प्रक्रिया

श्रमिक औज़ार सहायता योजना झारखण्ड योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना हो सकता है जैसे की :

आवेदन का  पहला  चरण

पंजीकरण:

चरण 1: श्रमिक पंजीकरण  लिए व्यापक श्रम प्रबंधन प्रणाली की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ; जोकी  श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग; झारखंड सरकार हैं ।
चरण 2: ऊपरी दाएँ कोने में, “लॉगिन” पर क्लिक करें। एक पॉप-अप स्क्रीन पर खुलेगा ,आवेदक “यहाँ रजिस्टर करें” पर क्लिक करें।

चरण 3: अगले पेज पर, एक पंजीकरण फ़ॉर्म दिखाई देगा। निम्नलिखित अनिवार्य विवरण प्रदान करें: पहला नाम, अंतिम नाम, ईमेल और मोबाइल। आवेदक इसमे एक उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड बनाएँ। और पासवर्ड की पुष्टि करें। कैप्चा कोड भरें। “रजिस्टर” पर क्लिक करें। आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वन टाइम पासवर्ड (OTP) के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। OTP के सफल सत्यापन पर, आपका पंजीकरण सफल होगा। लॉगिन क्रेडेंशियल आपके पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भेजे जाएंगे।

 

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पंजीकरण  करने के बाद आवेदक इस योजन का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं:

आवेदन का दुसरा चरण

आवेदन  

चरण 1: फिर से आवेदक को  श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग; झारखंड सरकार।श्रम प्रबंधन प्रणाली की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ;

चरण 2: ऊपरी दाएँ कोने में, “लॉगिन” पर क्लिक करें। और अपना उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड भरें। “लॉगिन” पर क्लिक करें।

चरण 3: उसी ऑप्शन में  में, “सेवाएं > बीओसी योजना लाभ > आवेदन पत्र” पर क्लिक करें। अगले पृष्ठ पर, “योजना लाभ प्रपत्र” (आवेदन पत्र) खुल जाएगा।
a) “मूल विवरण” अनुभाग में, अनिवार्य फ़ील्ड  भरें: बीओसी पंजीकरण संख्या, आवेदक का नाम, आवेदक के पिता का नाम / पति का नाम, आवेदक की जन्म तिथि, आवेदक का आधार नंबर, जिला, लिंग आदि ।
b) आवेदक “योजना का चयन कर” उसी अनुभाग में, उस सूची से योजना का चयन करें जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं।
c) “अपलोड अनुभाग” Upload Section में, निर्दिष्ट फ़ाइल आकार और फ़ाइल प्रकार में अनिवार्य दस्तावेज़ अपलोड करें।

चरण 4: अंत में आवेदक , अपना आवेदन जमा करने के लिए “अनुरोध सबमिट करें” पर क्लिक करें। जैसे ही आप सबमिट केरेगे तो अगले पृष्ठ पर, आपका “आवेदन आईडी” प्रदर्शित होगा, जो आवेदन के सफल जमा होने की पुष्टि करेगा। कृपया भविष्य के संदर्भ के लिए इस आवेदन आईडी को नोट कर लें। आवेदन आईडी आपके पंजीकृत ईमेल आईडी (I.D)  में भी भेजी जाएगी।

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आवेदन की स्थिति की जाँच करें:

चरण 1: एक बार सबमिट होने के बाद, आवेदन 3-स्तरीय अनुमोदन के लिए जाता है: जैसे की क्लर्क > श्रम अधीक्षक > डीएलसी (DLC)।

चरण 2: पोर्टल में सेवाएँ वाले ऑप्शन में जैसे की सेवाएँ > बीओसी योजना लाभ > आवेदन स्थिति पर जाएँ।

चरण 3: अगले पृष्ठ पर, अपना आवेदन आईडी भरें, और “खोजें” पर क्लिक करें। आपके आवेदन की स्थिति सारणीबद्ध प्रारूप में प्रदर्शित की जाएगी: आवेदन आईडी, आवेदक का नाम, आवेदक जिस योजना के लिए आवेदन किए है उसका नाम , आवेदन की स्थिति, टिप्पणियाँ, तिथि और समय।

चरण 4: एक बार जब डीएलसी आवेदन को मंजूरी दे देता है, तो “आवेदन की स्थिति” “स्वीकृत” में बदल जाती है। आवेदक “प्रिंट” पर क्लिक करके इस पृष्ठ का प्रिंट निकाल सकता है और योजना का लाभ उठाने के लिए इसे झारखंड सरकार की श्रम कार्यालय में जमा कर सकता है।

 

आपके भाई के Youtube पे जाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें :

https://www.youtube.com/@TheTechnicalBaBa-wo1fs

 

बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न

कौन सा विभाग इस योजना का प्रबंधन करता है?

इस योजना झारखंड सरकार का प्रबंधन श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग, द्वारा किया जाता है।

क्या यह योजना 100% राज्य प्रायोजित है या केंद्र प्रायोजित?

यह योजना राज्य प्रायोजित योजना है।

क्या महिलाएं (Female) भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं?

हां, यह योजना सभी लोगों (लिंगों) के आवेदकों के लिए खुली है

क्या यह योजना ऑफ़लाइन आवेदन स्वीकार करती है?

नहीं, यह योजना केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करती है। आवेदन करने के लिए, कृपया फैक्ट्री स्थापना / श्रमिक पंजीकरण / निरीक्षण / प्रबंधन और शिकायत निवारण के लिए व्यापक श्रम प्रबंधन प्रणाली की आधिकारिक वेबसाइट पर खुद को पंजीकृत करें; श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग; झारखंड सरकार।

पोर्टल (Official Website) पर पंजीकरण के लिए क्या विवरण आवश्यक हैं?

पोर्टल पर पंजीकरण के लिए निम्नलिखित विवरण आवश्यक हैं – पहला नाम, अंतिम नाम, ईमेल, मोबाइल, उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड।

आवेदन पत्र के “मूलभूत विवरण” अनुभाग में क्या विवरण प्रदान किए जाने की आवश्यकता है?

आवेदन पत्र के “मूलभूत विवरण” अनुभाग में निम्नलिखित विवरण प्रदान किए जाने की आवश्यकता है: बीओसी पंजीकरण संख्या, आवेदक का नाम, आवेदक के पिता का नाम / पति का नाम, आवेदक की जन्म तिथि, आवेदक का आधार नंबर,तथा जिला, लिंग आदि।

 

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